Guidelines issued for internet media platform control

इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश जारी


नई दिल्ली: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार सभी डिजिटल मीडिया ओर ओटीटी और प्लेटफार्म के लिए समान नियम तय करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उन्हें भी देश के कानून मानने होंगे।

गृह मंत्री ने इंटरनेट मीडिया कंपनियों के लिए तमाम दिशा-निर्देशों के कुछ घंटे बाद ट्वीट किया-सभी इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्मों के भारतीय कानून मानने होंगे आज घोषित किए गए नए नियम इंटरनेट मीडिया यूजर्स को नई शक्ति प्रदान करेंगे। शिकायतो के समाधान की संस्थागत व्यवस्था की गई है। 


इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जरूरी दिशा निर्देश


1. शिकायत मिलने के 24 घंटे में नग्नता, यौन गतिविधियों या छेड़छाड़ की गई तस्वीरों वाला कंटेंट हटाना होगा।


2. शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना होगा, जो 24 घंटे में शिकायतों का ब्यौरा लेगा और 15 दिन में निपटारा करेगा अदालत या सरकार के आदेश के बाद ऐसी कोई जानकारी पब्लिश नहीं कर सकेंगे, जिस पर भारत की संप्रभुता व लोक हित को देखते हुए रोक लगाई गई हो


3. यूजर की संख्या के हिसाब से इंटरनेट मीडिया कंपनियों को दो श्रेणियों इंटरनेट मीडिया इंटरमीडियरी और सिग्निफिकेंट इंटरनेट मीडिया इंटरमीडियरी में बांटा गया है। इस बारे में यूजर की संख्या का एलान जल्द होगा



4. सिग्निफिकेंट इंटरनेट मीडिया इंटरमीडियरी के लिए अतिरिक्त प्रविधान किए जाएंगे इन कंपनियों को चीफ


5. कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल कांटेक्ट पर्सन और रेजिडेंट गिवेंस ऑफिसर नियुक्त करना होगा। तीनों अधिकारियों को भारत में ही रहना होगा


6. शिकायतों, इन पर की गई कार्रवाई और कंटेंट हटाने में सिग्निफिकेंट इंटरनेट मीडिया इंटरमीडियरी को मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी

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